महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

वर्ष 2018  के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के सभी रूपों की कुल एक दशक से संख्या लगातार बढ़ रही है। 2012 में ऐसे अपराधों की संख्या 244270 थी जो 2017 में बढ़कर 359849 और 2018 में 378277 हो गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वार्षिक "भारत में अपराध" 2019 रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं  के खिलाफ अपराध में 2018 से 2019 तक 7.3 प्रतिशत की वृद्धि की, और अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध भी इसी अवधि में 7.3 प्रतिशत बढ़ गए। निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में, उत्तर प्रदेश ने इन दोनों श्रेणियों में सबसे अधिक मामलों की सूचना दी। लेकिन असम में महिलाओं के प्रति अपराधों की उच्चतम दर (प्रति लाख जनसंख्या) पर रिपोर्ट की गई, जबकि राजस्थान में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों की उच्चतम दर थी।

mahilao ki suraksha par lekh

महिलाओं के खिलाफ अपराधों का मुद्दा भूगोल, वर्ग, संस्कृति, आयु, जाति और धर्म से सम्बंधित नज़र आता है। भारत में, महिलाओं पर होने वाली हिंसा में कई अभिव्यक्तियाँ होती हैं जैसे कि घरेलू हिंसा  और बलात्कार, यौन उत्पीड़न, बाल यौन शोषण  के लिए तस्करी सहित यौन हिंसा, वाणिज्यिक यौन शोषण, दहेज उत्पीड़न, सम्मान से संबंधित हानिकारक प्रथाएं, एसिड अटैक, डायन-शिकार, बाल विवाह, सेक्स चयनात्मक गर्भपात आदि।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार निहित है, जिसमें हिंसा से मुक्त गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार शामिल है जो कि एक बुनियादी मानव अधिकार है। इसके अलावा, संविधान महिलाओं के लिए समानता का भी अनुदान देता है और राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार देता है, ताकि संचयी सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक भेदभाव को बेअसर किया जा सके जिसके कारण उन्हें अनोकेनेक नुकसान का सामना करना पड़ता है। हालांकि, महिलाओं का असमान व्यवहार तथा हिंसा और अपराध का शिकार होना जारी है। हिंसा या हिंसा का खतरा न केवल इस अधिकार का उल्लंघन करता है बल्कि महिलाओं की स्वतंत्रता को भी प्रतिबंधित करता है जिस से महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति के असंतुलन का दायरा बढ़ता चला जाता है।

महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ हो रहे हिंसा को रोकने के लिए हमारे देश में निम्न क़ानून मौजूद हैं तथा इस पर आज़ादी से पूर्व भी कानून बन चुके हैं :-
*आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2013 और 2018
*कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, संरक्षण और निवारण) अधिनियम, 2013 (एसएच अधिनियम)
*यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोस्को)
*बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
*घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
*सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
*सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987
*महिलाओं का अगरिमापूर्ण प्रतिनिधि (निषेध) अधिनियम, 1986
*अनैतिक खरीदफरोख्त (रोकथाम) अधिनियम, 1956
*दहेज निषेध अधिनियम (डीपीए), 1961

महिलाओं की सुरक्षा, लाभ और कल्याण के लिए कई विधान बनाए गए हैं, जिसमें प्रमुखता से  लिंग आधारित पूर्वाग्रह, भेदभाव और महिला के विरुद्ध क्रूरता को खत्म करना शामिल है। विधायी ढांचे के होने के बावजूद, महिलाओं को असमानता, भेदभाव और हिंसा के गंभीर रूपों का सामना करना पड़ता है जो गंभीर चिंता का विषय है। चूंकि महिलाओं की सुरक्षा को अत्यंत प्राथमिकता मिलनी चाहिए लेकिन महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रहे हिंसा इस बात का संकेत है कि विधानों को सही तरीके और सही भावना से लागू नहीं किया जा रहा है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि समाज उन्हें सामाजिक वस्तुस्थिति में एक हीन स्थिति में देखता है। इसका मुख्य कारण महिलाओं का निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व न होना। यह कई शोधों द्वारा स्थापित किया गया है कि यदि महिलाओं को निर्णय लेने के क्रम में रखा जाता है, फिर हिंसा की घटनाओं में कमी आती है। भारत में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। राष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 9% है, राज्य सभा में 10% और  लोकसभा में 14%। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों के बावजूद, उनके अखिल भारतीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व अभी भी केवल 11.5% है।

दुनिया ने एक नई सहस्राब्दी में प्रवेश किया है, लेकिन सभ्यता आज तक, भारत के पितृसत्तात्मक समाज में जे रही की महिलाओं का उत्पीड़क और निरंकुश शासक बना हुआ है। वह निर्भर है, कमजोर है, शोषित है और जीवन के हर क्षेत्र में लैंगिक भेदभाव का सामना करती है। लिंग आधारित हिंसा, जो महिलाओं की भलाई, प्रतिष्ठा और अधिकारों के लिए खतरा है, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय क्षेत्रों में फैली हुई है।

प्राचीन भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों का उल्लेख है। महाभारत ने द्रोपदी से की गई हिंसा का हवाला दिया। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रोपदी  को जुए में दांव पर लगा दिया और उसे खो दिया, जिसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को शाही महल में उसे उतारने का आदेश दिया और उसने ऐसा करने का प्रयास किया, लेकिन भगवान कृष्ण उसके बचाव में आ गए। कंस ने अपनी बहन देवकी के सात नवजात शिशुओं को मार डाला। आधुनिक समाजों में भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख सार्वजनिक समस्या है।

भारतीय समाज में हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। हिंदू धर्म में, पुरुष और महिला दिव्य शरीर के दो हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके बीच श्रेष्ठता या हीनता का कोई सवाल नहीं है। हिंदू इतिहास गार्गी, मैत्रेयी और सुलभा जैसी विशिष्ठ-महिलाओं का गवाह है, जिनके तर्क का संकाय सामान्य नश्वरों से कहीं बेहतर था। देश भर में कई महिला देवताओं सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, काली आदि की पूजा की जाती है। स्त्री को पोषित करने के लिए महाभारत के अनुसार, एक वस्तुतः समृद्धि की देवी की पूजा करता है। लेकिन इसके विपरीत , ऋग्वेद के समय से पितृसत्तात्मक व्यवस्था जारी रही है। सीमा शुल्क और मूल्य पुरुषों द्वारा पुरुषों के पक्ष में किए गए थे। महिलाएं इस भेदभाव को चुपचाप सहती हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय महिला को विरोधाभासी भूमिकाओं को अपनाने के लिए बनाया गया है। एक महिला की ताकत यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित की जाती है कि महिलाएं प्रभावी रूप से बेटियों, माताओं, पत्नियों और बेटियों के ससुराल वालों के रूप में उनकी पारंपरिक भूमिका निभाएं। दूसरी ओर, "कमजोर और असहाय महिला" की रूढ़िवादिता को पुरुष के लिंग पर पूर्ण निर्भरता सुनिश्चित करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है।

एक बार बलात्कार के बाद, यह पुष्टि करता है कि हिंसा को रोकने के सभी उपाय विफल हो गए हैं। बढ़ी हुई सजा की घोषणा के रूप में प्रतिक्रिया मोटे तौर पर असहायता और हताशा की अभिव्यक्ति है। रोकथाम और पुनर्वास पर जोर दिया जाना चाहिए।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गहरी जड़ सामाजिक समस्या है। यह दिवंगत प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू की टिप्पणी से भी समझा जा सकता है: “विधान सामान्य रूप से गहरी जड़ें वाली सामाजिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है। एक को अन्य तरीकों से भी उनसे संपर्क करना होगा, लेकिन कानून  आवश्यक है और इसलिए यह उस शक्ति प्रदान कर सकता है और ये शिक्षाप्रद कारक हो सकते हैं, साथ ही इसके पीछे कानूनी प्रतिबंध भी हो सकते हैं, जो जनता की राय को एक निश्चित आकार देने में मदद करते हैं। ”

महिलाएँ स्वयं समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को पुरुषों को समझना चाहिए और पुरुषों को महिलाओं को समझना चाहिए। दोनों को एक साथ काम करना चाहिए ताकि खतरे को खत्म किया जा सके।


तारीख: 02.01.2024                                    सलिल सरोज









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